
नहीं कर सकेंगे शेयर बाजार में कारोबार
मुंबई। सूचना प्र्रौद्योगिकी क्षेत्र की सत्यम कंप्यूटर्स में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी के संस्थापक सह पूर्व अध्यक्ष बी. रामलिंगा राजू और उनके चार सहयोगियों के शेयर बाजार में कारोबार करने पर 14 साल का प्रतिबंध लगाते हुए अवैध रूप से जुटाए 1848.83 करोड़ रुपए को ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। कंपनी ने सितंबर 2008 के बैलेंस शीट में अपनी पूंजी बढ़ा चढ़ाकर दिखाई थी और कर्ज घटाकर दिखाया था। साथ ही कुल राजस्व भी 35 गुना बढ़ाकर दिखाया गया था। सेबी ने कहा कि कंपनी के इस बैलेंस शीट के आधार पर शेयरों की बिक्री और शेयर गिरवी रखकर राजू और उनके सहयोगियों ने कुल 1848.83 करोड़ रुपए का अवैध लाभ कमाया। उसने पांचों आरोपियों को यह राशि 12 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज समेत लौटाने के लिए कहा है। ब्याज 07 जनवरी 2009 से चुकाया जाना है।