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राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक 2015 पारित

Posted on Jun 03 2016 | Author: Ashok Sharma

जयपुर। राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक 2015 पारित कर दिया है। इसके तहत राजस्थान पुलिस एक्ट-2007 की धारा 60 में यह प्रावधान किया गया कि सड़क पर यदि कोई भी व्यक्ति बिना वजह उत्पात मचाते हुए लोगों को बाधा पहुंचाने व जोखिम या संकट या नुकसान पहुंचाता है तो उसे दण्डित किया जाएगा।
विधेयक में सार्वजनिक स्थानों पर उत्पात मचाने वाले लोगों को पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना तथा दूसरी बार दो अपराधों के लिए 5 हजार रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तीसरी बार भी यदि अपराधी ऐसी घटना करता है तो हर बार 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूल करने के साथ ही आठ दिन की जेल करने का प्रावधान किया गया है। (21 सितंबर, 2015)

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