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राजस्थान सरकार ने किया नियमों में बदलाव, एसडीएम जारी करेंगे जाति प्रमाण-पत्र

Posted on Jun 08 2016 | Author: Ashok Sharma

जयपुर। राजस्थान सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी, विशेष पिछड़ा वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के कई नियमों में बदलाव किए हैं। नई गाइड लाइन के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी, विशेष पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र अब एसडीएम ही जारी करेंगे। इन प्रमाण पत्रों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के वही लोग आवेदन कर सकेंगे जो राजस्थान के मूल निवासी होंगे। यदि आवेदक दूसरे राज्य का निवासी हो, लेकिन शिक्षा या रोजगार के लिए जोधपुर या प्रदेश में रह रहा होगा, तो उसकी संतान भी यहीं जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेगी। आवेदन ई-मित्र केंद्रों तथा सीएससी पर किया जा सकेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा ओबीसी के लिए जारी जाति प्रमाणपत्रों की अवधि जीवनभर होगी।  (27 सितंबर, 2015)

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