जयपुर। राजस्थान सरकार ने सोनोग्राफी रिपोर्ट पर पंजीकृत चिकित्साधिकारियों को स्वयं हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए हैं। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जारी निर्देशों के अनुसार सोनोग्राफी रिपोर्ट पर अब डिजिटल हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि सोनोग्राफी मशीनों पर जीपीएस लगाना पहले ही अनिवार्य किया जा चुका है। (12 अगस्त, 2015)

