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स्कूली छात्रों को दी जाएगी कानून की जानकारी

Posted on Nov 24 2014 | Author: Rk Sharma

जयपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्थान के स्कूलों में छात्रों को 11 प्रकार के कानूनों की जानकारी दी जाएगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक बुकलेट स्कूलों में भिजवाई गई है, जिससे कक्षा 9 से 12 तक के छात्र कानून की जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्रों को जिन कानूनों की जानकारी दी जाएगी उनमें मानवाधिकार, नागरिकों के मूलभूत कर्त्तव्य, बाल विवाह एवं बाल तस्करी की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, महिला अधिकार, पर्यावरण व वन संरक्षण व सुरक्षा, धूम्रपान एवं तंबाकू, गुटखा निषेध, रैगिंग विरोधी कानून व लोक अदालत एवं निशुल्क विधिक यानी कानूनी सहायता शामिल है। इन कानूनों को लेकर स्कूलों में प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी।

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