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राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक-2014 पारित

Posted on Sep 20 2014 | Author: Site Admin

राज्य में गठित होगा स्टेट हाईवे अथॉरिटी

अधिनियम में नशे में वाहन चलाने, तेज गति व ओवरलोडिंग पर 10 साल तक की सजा व कठोर जुर्माने का प्रावधान

जयपुर। राज्य विधानसभा ने राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक- 2014 को पारित कर दिया है। विधेयक में भूमि आवाप्ति अधिनियम, राजस्थान रोड डवलपमेंट एक्ट, भूमि अधिनियम आदि के प्रावधान भी जोड़े गए हैं। नए विधेयक के अनुसार आरएएस अधिकारी भूमि अधिग्रहण करेंगे और सड़क निर्माण में जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। अधिग्रहण में 10 तहसीलदार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के साथ काम करेंगे। नई बनने वाली सड़कों की चौड़ाई न्यूनतम 7 मीटर एवं अधिकतम 10 मीटर होगी। अधिनियम में नशे में वाहन चलाने, ओवरलोडिंग, तेज गति से वाहन चालन की रोकथाम के लिए दस साल की सजा  सहित कठोर जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश में नए राजमार्गों के निर्माण व अन्य योजनाओं के लिए स्टेट हाईवे अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसके पास राजमार्गों के निर्माण एवं संचालन के अधिक विस्तृत कार्य और अधिकार होंगे।  सड़क के सहारे 100 मीटर चौड़ी पट्टी में नियंत्रित क्षेत्र बनेगा, जिसमें सड़क सीमा से 25 मीटर की परिधि में किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। शेष 75 मीटर में नियमानुसार विकास की अनुमति दी जाएगी।
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