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राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक- 2015 विधेयक पारित

Posted on Jun 03 2016 | Author: Ashok Sharma

जयपुर। राजस्थान विधानसभा ने 'राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक- 2015 विधेयक' पारित कर दिया है। इसके तहत पांच जातियों (बंजारा/बालदिया/लबाना, गाडिया लोहार/गाडोलिया, गूजर/गुर्जर, राईका/रैबारी/देबासी और गडरिया/गाडरी/गायरी) को विशेष पिछड़ा वर्ग के रूप में परिभाषित करते हुए, राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश एवं राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति में 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। (22 सितंबर, 2015)

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