जयपुर। राजस्थान विधानसभा ने 'राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015' ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इस विधेयक में सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर कड़े जुर्माने व सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं। विधेयक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, पेशाब करने या पोस्टर या पैम्पलेट चिपका कर उन्हें गंदा करने का दोषी पाया जाता है तो उसे दो साल की कैद या 20 हजार रुपए (अधिकतम) के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। (8 अप्रेल, 2015)

