जयपुर। राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक को पारित कर दिया है। अब प्रदेश के किसान सोलर एवं विंड एनर्जी प्लांटों के लिए कंपनियों को अपनी जमीन सीधे लीज पर दे सकेंगे। लीज की मियाद 30 से 40 तक की हो सकती है। स्वयं काश्तकार भी ये प्लांट लगा सकेंगे और इसके लिए भूमि का रूपांतरण जरूरी नहीं होगा।

