जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बीकानेर में हुई बैठक में बॉयलर्स एक्ट 1923 में संशोधनों को स्वीकृति दी गई। इस एक्ट की धारा 7 की उपधाराओं 2, 3 व 5 के तहत नया बॉयलर लगाने के लिए उद्यमी को रजिस्टे्रशन कराने के साथ बॉयलर के निरीक्षण एवं सर्टिफिकेट जारी कराने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक्ट में किये गये संशोधन से अब भारत सरकार द्वारा विज्ञापित 24 कंपनियों के तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्ति द्वारा बॉयलर का निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जा सकेगा। इससे विभागीय निरीक्षक एकाधिकार समाप्त होगा। 
