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'राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन व पथ शाखा) नियम, 1954' में संशोधन को मंजूरी

Posted on Jun 22 2016 | Author: Ashok Sharma

अब मैकेनिकल व इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स भी बन सकेंगे मुख्य अभियंता

जयपुर। राज्य मंत्रिमंडल ने 'राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन व पथ शाखा) नियम, 1954' में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार अब सार्वजनिक निर्माण विभाग में सिविल के साथ ही मैकेनिकल एवं विद्युत शाखा के इंजीनियर्स भी वरिष्ठता के आधार पर मुख्य अभियंता बन सकेंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सिविल इंजीनियर ही मुख्य अभियंता बन सकते थे, लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने इसमें संशोधन किया है। (29 सितंबर, 2015)

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