जयपुर। राजस्थान विधानसभा ने 'राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक-2015' पारित कर दिया है। इस विधेयक में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को शैक्षिक संस्थाओं और राजकीय सेवाओं में 14 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। (22 सितंबर, 2015)

