राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित
Posted on Sep 20 2014 | Author: Site Admin
जयपुर। राज्य विधानसभा ने राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित कर दिया है। अब दीवानी मामलों में सिविल जज दो लाख और सीनियर सिविल जज अब पांच लाख रुपए तक के सम्पत्ति संबंधी वाद सुन सकेंगे। सदन में संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने विधेयक पर हुई बहस के जवाब में कहा कि जस्टिस शेट्टी कमीशन व हाईकोर्ट की सिफारिश के अनुरूप ही संशोधन विधेयक में प्रस्ताव किए हैं। संशोधन लागू होने से पूर्व के प्रकरण उसी न्यायालय की ओर से निस्तारित किए जाएंगे, जहां वो दायर किए गए हैं। वे सभी मुकदमे वर्तमान व्यवस्था में अन्य न्यायालयों में स्थानान्तरित नहीं होंगे।