जयपुर। राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक-2015 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। विधेयक के अनुसार अपार्टमेंट के फ्लैट खरीदार को अब कॉमन एरिया में भी मालिकाना हक मिलेगा। बिल्डर को एग्रीमेंट के समय ही खरीदार को निर्माण व कब्जा देने का समय बताना होगा। अगर तय समय में देरी होती है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में फ्लैटधारी के हितों की रक्षार्थ कई बातें शामिल की गई हैं। जैसे पार्किंग, एलिवेटर, सेटबैक, पैसेज आदि क्षेत्र में फ्लैट मालिकों की आनुपातिक हिस्सेदारी, फ्लैटधारी को भूमि की सब लीज का भी अधिकार होगा। (7 अप्रेल, 2015)

