जयपुर। राज्यपाल कल्याण सिंह ने उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसमें नगरीय निकायों में पार्षद प्रत्याशी के लिए दसवीं पास होना जरूरी किया गया है। इसके अलावा पार्षद प्रत्याशी के घर में शौचालय होना जरूरी होगा। नगरीय चुनावों में यह आदेश लागू होगा। (21 जुलाई, 2015)

