राजस्थान पंचायतीराज (तृतीय संशोधन) विधेयक-2015 और राजस्थान पंचायतीराज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक-2015 पारित
जयपुर। ग्राम पंचायतों को लैंड यूज (भू उपयोग) बदलने का अधिकार मिल गया है। इसके लिए राजस्थान विधानसभा में 'राजस्थान पंचायतीराज (तृतीय संशोधन) विधेयक-2015' को पारित कर दिया है। इस विधेयक के पारित होने से आबादी भूमि का परिवर्तन हो सकेगा तथा लोगों को पट्टे दिए जा सकेंगे। इससे पंचायतों की आमदनी भी बढ़ेगी।
राजस्थान पंचायतीराज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक-2015 के अनुसार तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती परीक्षा को सरल बनाने के लिए संयुक्त रूप से केवल राज्य स्तर पर एक अध्यापक भर्ती और पात्रता परीक्षा (रीट) ली जाएगी। इसके साथ ही पंचायत समिति के भीतर अध्यापकों के स्थानान्तरण भी किए जा सकेंगे। (18 सितंबर, 2015)

