जयपुर। राजस्थान विधानसभा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 पारित कर दिया है। इस विधेयक में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 की उप-धारा (2) के तहत जुर्माने की रकम को दस हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए करते हुए संशोधित किया गया है। अब राज्य में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे मामले पर विचार करने का अधिकार मिल गया है। इससे पहले राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 को 2007 में संशोधित किया गया था। इसके तहत बीस हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था।

